Coaching New Guidelines: कोचिंग सेंटर्स के लिए सरकार ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है. केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों द्वारा 100 प्रतिशत चयन या जॉब सिक्योरिटी जैसे भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के अनुसार कोचिंग सेंटर अब ऐसे झूठे दावे नहीं कर सकते जो उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं.
उपभोक्ता शिकायतों के आधार पर कार्रवाई
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर प्राप्त कई शिकायतों के बाद सीसीपीए ने ये दिशा-निर्देश तैयार किए हैं. अब तक, कोचिंग संस्थानों को 54 नोटिस जारी किए गए हैं और करीब 54.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
कोचिंग संस्थानों के लिए पारदर्शिता अनिवार्य
उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य कोचिंग सेंटरों के खिलाफ नहीं है, बल्कि पारदर्शिता सुनिश्चित करना है ताकि उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित रहें. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों को कोर्स की अवधि, फीस नीति, संकाय की साख और चयन दर जैसे विवरण सटीकता से प्रस्तुत करने होंगे.
सफलता का झूठा दावा करने पर प्रतिबंध
अब कोचिंग सेंटर बिना पूर्व सहमति के सफल छात्रों के नाम, फोटो, या प्रशंसापत्र का उपयोग नहीं कर सकते. इसके अलावा, उन्हें विज्ञापनों में अस्वीकरण प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा. नए दिशा-निर्देश केवल अकादमिक सहायता, शिक्षा, मार्गदर्शन और ट्यूशन सेवाओं पर लागू हैं, जबकि काउंसलिंग, खेल, और रचनात्मक गतिविधियों पर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा.
पाठ्यक्रम की वैधता सुनिश्चित करने पर जोर
सीसीपीए ने निर्देश दिया है कि कोचिंग सेंटर को अपने पाठ्यक्रमों के बारे में सटीक जानकारी देनी होगी और यह भी स्पष्ट करना होगा कि उनकी कोर्स सामग्री मान्यता प्राप्त है या नहीं.
उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान
नए दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान किया गया है.
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FIRST PUBLISHED : November 13, 2024, 19:47 IST