राष्ट्रीय खबरें : अब्दुल मलिक अपनी पत्नी और बेटे के साथ जेल में बंद 107 बंदियों में एक आदर्श को जमानत मिल गई है। अदालत ने गंभीर बीमारी को देखते हुए इलाज के लिए जमानत दी है। शुक्रवार को प्राथमिक जमानत पर जेल से रिहा हो गया है।
मलिक का बाग बनभूलपुरा निवासी तस्लीम कुरैशी (28) पुत्र साबिर हुसैन पर 8 फरवरी को हुई हल्द्वानी हिंसा में बनभूलपुरा थाने में लूटपाट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तस्लीम की जमानत पर जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि इस मामले में तीन वकील देख रहे थे।
मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम हल्द्वानी की कोर्ट में चल रही थी। लगातार बढ़ती बीमारी और उपचार का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार का सकारात्मक फैसला तस्लीम को जेल से रिहा कर दिया गया है। वह कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित था।