कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर को लेकर आज 28वें दिन प्रदर्शन जारी है। बुधवार देर रात डॉक्टर के माता-पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पिता ने कहा- पुलिस शुरुआत से ही इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। पिता ने आगे कहा- पहले तो हमें शव देखने नहीं दिया। डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने तक हमें पुलिस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। बाद में, जब बॉडी हमें सौंपी गई, तो एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की पेशकश की। हमने लेने से मना कर दिया। उधर विपक्ष लगातार इस मामले में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा- हमारे राज्य में बलात्कार हुआ है। अगर ममता में हिम्मत है तो इस्तीफा दें। मैं इस राज्य से केंद्रीय मंत्री हूं। अगर ममता इस्तीफा देती हैं तो मैं भी रिजाइन करने को तैयार हूं। सुकांत मजूमदार बोले- TMC संदीप घोष को बचा रही है
मजूमदार ने आगे कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को बचाने की कोशिश कर रही है। ममता ने उन्हें एक के बाद एक पदों पर नियुक्त किया। जब उन्हें आरजी कर में प्रिंसिपल के पद से हटाया गया तो उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। घोष को जब नेशनल मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए उन्हें स्वास्थ्य विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। पार्टी उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा आरोप लगाए गए हैं। हालांकि 28 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने संदीप घोष की सदस्यता रद्द कर दी थी। वहीं 3 सितंबर को राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भी घोष को सस्पेंड कर दिया था। संदीप घोष की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, HC के आदेश को चुनौती
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने बुधवार (4 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इसमें उसने 13 अगस्त को हाईकोर्ट के दिए आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने CBI को आरजी कर रेप-हत्या केस और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच CBI को सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर 6 सितंबर को सुनवाई करेगा। 3 सितंबर को ही अलीपुर जजेज कोर्ट ने संदीप और 3 अन्य लोगों को 8 दिन की CBI कस्टडी में भेजा। सभी पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। ये खबरें भी पढ़ें… पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास, पीड़ित कोमा में गई या मौत हुई तो दोषी को 10 दिन में फांसी होगी पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है। पूरी खबर पढ़ें …
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