पटना : हत्या के मामले में एक अंडरट्रायल कैदी की जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया । अदालत ने मामले में आरोपी को जमानत तो दे दी लेकिन बिना किसी कारण के उसे 6 महीने के बाद रिहा करने का निर्देश दिया । जमानत के मामलों में अक्सर अदालतें जब अपना फैसला देती हैं तो फैसले में स्पस्ट करती हैं यानी कि जमानत के बाद आरोपी को अकारण जेल में नहीं रखा जा सकता । इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है । आरोपी पर IPC की धारा 302 307 147148149 342 323 324 326 703 के तहत आरोप तय किए गए थे…
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