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बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा इस किस्म की खेती पर 75% अनुदान की व्यवस्था की गई है. अनुदान सीमित संख्या में ही उपलब्ध होगा, और इसका लाभ ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की नीति के तहत दिया जाएगा. इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान अपने प्रखंड के उद्यान पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, कृषि समन्वयक, या किसान सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, और समय सीमित होने के कारण किसानों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है.