UP OTS Scheme Date: उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बकायदारों के लिए ओटीएस योजना 2024- 25 की शुरुआत 15 दिसंबर से हो रही है. यह योजना 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में चलेगी और जो भी लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं उन्हें लाभ लेने के लिए कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर अपना पंजीयन करना होगा और मूल बकाए का 30 फीसदी जमा करना होगा और बाकी बकाया में सरचार्ज में छूट मिलेगी. इसमें पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के बिजली के बिलों के मूल बकाये का 30% राशि जमा करना अनिवार्य होगा. उपभोक्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में छूट मिलेगी.
तीन चरण में चलेगी योजना
यह योजना तीन चरणों में चलेगी, इसमें पहला चरण 15 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा जिसमें 1 किलो वाट भार तक और मूल बकाया 5000 तक एकमुश्त जमा करने पर 100 फीसदी छूट मिलेगी और 10 किस्तों में जमा करने पर विलंबित भुगतान अधिभार में 75 फीसदी छूट. वहीं 5000 से अधिक बकाया पर 70 फीसदी और किस्त में 60 फीसदी छूट मिलेगी.
दूसरा चरण 1 जनवरी से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेगा इसमें 5000 तक मुश्त भुगतान में 80 फीसदी छूट. किस्त में 65 फीसदी छूट. 5000 से अधिक पर 60 फीसदी छूट और किस्त पर 50 फीसदी छूट मिलेगी. इसका तीसरा चरण 16 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगा. इसमें एकमुश्त जमा करने पर 70 फीसदी छूट, किस्त में जमा करने पर 55 फीसदी छूट, 5000 से अधिक बकाया पर 50 फीसदी और किस्त पर 40 फीसदी छूट मिलेगी.
प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल के व्याज एवं अधिभार में बड़ी राहत देते हुए कल एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू की गई है। यह 15 दिसंबर से तीन चरण में प्रभावी होगी।
इस योजना में छोटे लोड वाले, कम राशि के बकायेदारों को अधिभार में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। अन्य श्रेणी के… pic.twitter.com/iSGBeWUsuY
— A K Sharma (@aksharmaBharat) December 1, 2024
किसे मिलेगा फायदा
इस योजना का लाभ जिन लोगों को मिलेगा वह लोग हैं घरेलू उपभोक्ता (एलएमवी-1) वाणिज्यिक (एलएमवी- 2) निजी संस्थान (एलएमवी-4B), औद्योगिक संस्थान (एलएमवी-6) और स्थाई रूप से कनेक्शन कटने वाले उपभोक्ता भी इसका लाभ पा सकते हैं।
कहां करना होगा पंजीकरण
उपभोक्ता इस लाभ को लेने के लिए विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय, विद्युत सखी, जन सेवा केंद्र या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org से अपना पंजीकरण करा सकते हैं. इसमें पंजीकरण के लिए उनको अपना नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर देना होगा और भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से किया जा सकता है. वहीं पंजीकरण के बाद जो उपभोक्ता भुगतान नहीं करेंगे उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उनका अधिभार भी बढ़ा दिया जाएगा.
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