शिक्षा व रोजगार : बिहार विशिष्ट शिक्षक (संशोधित) नियमावली 2024 ने एक तरफ जहाँ शिक्षकों के लिए अपने मूल विद्यालय में बने रहने का रास्ता खोल दिया है वहीं शिक्षकों के लिए एक नई चुनौती भी लेकर आई है। जी हाँ इस नई नियमावली के तहत कोई भी आम व्यक्ति शिक्षकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत के बाद अगर शिक्षक गलत पाया जाता है तो, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है की, इस तरह के नियम विभाग ने सिर्फ शिक्षकों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से नियमावली में जोड़ा है क्योंकि इस तरह के प्रावधान तो पहले से भी थे।
बस इस नियमावली में नया ये है की अगर शिक्षक किसी राजनीतिक मामले में संलिप्त पाया जाता है या विद्यालय में शैक्षणिक माहौल को प्रभावित कर राजनीति करता है, नशा का सेवन या अश्लील हरकत करता है, तो इस तरह के शिकायत मिलने की स्थिति में जिलाधिकारी के द्वारा संलिप्त शिक्षक का किसी अन्य स्थान पर तबादला कर दिया जाएगा। हालांकि ये विभाग के लिए भी इतना आसान नही होगा, लेकिन फिर भी नियम को जानना जरूरी है।
आम नागरिक निकाल सकते हैं शिक्षकों से खुन्नस
अगर शिक्षक से किसी व्यक्ति की निजी दुश्मनी या स्वार्थ हो तो नए नियमावली के तहत एक आम नागरिक भी किसी भी शिक्षक का तबादला किसी दूसरे जिला में करा सकते हैं बस उन्हें उक्त शिक्षक के खिलाफ जिलाधिकारी के यहाँ एक शिकायत करनी होगी।
शिक्षकों की शिकायत आयी तो लिया जाएगा एक्शन
अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि नयी नियमावली के तहत अब कोई भी सामान्य नागरिक किसी भी शिक्षक की शिकायत कर सकता है, अगर कोई शिक्षक स्कूल के शैक्षणिक माहौल प्रभावित करते या बिगाड़ते हैं, स्कूल में राजनीति या लोकल राजनीतिक माहौल में लिप्त मालूम होते हैं या फिर वो स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं या हाजिरी बनाकर स्कूल से गायब रहते हैं तो ऐसे शिक्षकों की कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है।
शिकायत दर्ज करने के लिए नही दिया गया कोई नम्बर
नियमावली में शिकायत करने के बारे में लिखा गया है, लेकिन विभाग ने शिकायत हेतु कोई नम्बर या फ़ोन नम्बर नही दिया है, आपने देखा होगा की हर विभाग में शिकायत हेतु एक विशेष दूरभाष संख्या दिया जाता है लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी मोबाइल नम्बर, टोलफ्री नम्बर या फ़ोन नम्बर नही दिया गया है।
शिक्षकों को मिलेंगे तीन मौके
अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि जिन शिक्षकों के खिलाफ शिकायत आएगी उन शिक्षकों को उनके बचाव के तीन मौके दिए जाएंगे, शिक्षकों से पहले स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, उसके बाद जांच और जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई के तहत उनका ट्रांसफर जिले के भीतर किसी भी विद्यालय में किया जा सकता है, यह तबादला डीएम के द्वारा किया जाएगा। विशेष परिस्थिति या अपराध के अनुसार जिलाधिकारी ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर उनके जिले से बाहर करने की अनुशंसा भी कर सकते हैं। यहाँ नियमावली में एक अच्छी बात यह है कि शिक्षक डीएम के फैसले के खिलाफ भी अपील कर सकेंगे।
डीएम से लेकर शिक्षा सचिव स्तर तक शिक्षक कर सकते हैं अपील
अगर शिक्षक जिलाधिकारी के फैसले से संतुष्ट नही होते हैं या उन्हें लगता है की उनको, उनके अपराध से अधिक सजा मिल रही है तो, शिक्षक डीएम के खिलाफ भी अपील कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें यह अपील शिक्षा विभाग के निदेशक के यहाँ करना होगा, अगर शिक्षक शिक्षा निदेशक के फैसले से भी संतुष्ट नही होते हैं तो शिक्षक, शिक्षा सचिव के पास अपनी फरियाद लेकर जा सकते हैं।