शिक्षा व रोजगार : बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 के आने के बाद से बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में एक संशय की स्थिति पैदा हो गई है, की विशिष्ट शिक्षक बने या न बनें, स्थानन्तरण लें या ना लें, (चुकी नियमावली में संशोधन से उन्हें यह भी विकल्प प्राप्त हो गया है कि वे चाहे तो नियोजित शिक्षक बनाकर भी अपने मूल विद्यालय में पूर्ववत रह सकते हैं)
कुछ शिक्षक ऐसे भी जो सक्षमता और BPSC से आयोजित प्रधान शिक्षक/अध्यापक दोनों परीक्षा उत्तीर्ण हैं इसलिए उनके सामने तीन विकल्प है या तो ये प्रधान शिक्षक बने या विशिष्ट शिक्षक बने या फिर अपने ही विद्यालय में नियोजित शिक्षक बने रहें। खास करके महिला शिक्षिका जो प्रधान अध्यापक शिक्षक/अध्यापक परीक्षा पास हैं उनके सामने इस तरह कि ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, चुकी उनमें से कुछ शिक्षिका, प्रधान शिक्षक की जिम्मेदारियों के बोझ से भी घबरा रही हैं। फिर भी यह जानना जरूरी है कि कौन सा विकल्प सही होगा।
तो आइए जानने का प्रयाश करते हैं कि वेतन के आधार पर शिक्षकों के लिए कौन सा विकल्प सही और लाभदायक होगा। (वेतन की गणना अनुमानित हैं, वास्तविक वेतन संरचना इससे थोड़ा भिन्न हो सकता है, किन्तु अधिक भिन्न नही होगा)
यहाँ देखें सैलरी स्लैब
BPSC प्रधान शिक्षक
बेसिक सैलरी 30500,
DA 16165,
HRA 1525,
Medical 1000,
Gross 49190, SALARY से
NPS की कटौती 5355 सरकार के द्वारा NPS देय 7497,
अकाउंट में मिलने वाली SALARY 44523.
BPSC प्रधानाध्यापक
बेसिक सैलरी 35000,
DA 18550,
HRA 1750,
Medical 1000,
Gross 56300, Salary से
एनपीएस कटौती 5355, सरकार के द्वारा NPS देय 7497,
अकाउंट में क्रेडिट होने वाली राशि 50915.
BPSC शिक्षक 1-5 का वेतन (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)
मूल वेतन = 25000₹
महँगाई भत्ता (मूल वेतन का 46%) = 11500₹
आवास भत्ता (मूल वेतन का 4%) = 1000₹
सिटी ट्रेभलिंग अलाउंस = 0₹
चिकित्सा भत्ता (फिक्स्ड) = 1000₹,
तो कुल वेतन = 25000+11500+1000+1000 = 38500₹
NPS कटौती = मूल वेतन + महँगाई भत्ता का 10% = 3650₹
In Hand सेलरी = 38500₹-3650₹ = 34850₹
PRAN (पर्मानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर) में जमा = 5110₹
EPF में जमा कुल राशि : 8760₹
BPSC शिक्षक 1-5 का वेतन (शहरी क्षेत्रों के लिए)
मूल वेतन = 25000₹
महँगाई भत्ता (मूल वेतन का 46%) = 11500₹
आवास भत्ता (मूल वेतन का 8%) = 2000₹
सिटी ट्रेभलिंग अलाउंस = 2190₹
चिकित्सा भत्ता (फिक्स्ड) = 1000₹,
तो कुल वेतन = 25000+11500+2000+2130+1000 = 41630₹
NPS कटौती = मूल वेतन + महँगाई भत्ता का 10% = 3650₹
In Hand सेलरी = 41630₹-3650₹ = 37980₹
PRAN (पर्मानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर) में जमा = 5110₹
EPF में जमा कुल राशि : 8760₹
BPSC शिक्षक 1-5 का वेतन (राजधानी के लिए)
मूल वेतन = 25000₹
महँगाई भत्ता (मूल वेतन का 46%) = 11500₹
आवास भत्ता (मूल वेतन का 16%) = 4000₹
सिटी ट्रेभलिंग अलाउंस = 2190₹
चिकित्सा भत्ता (फिक्स्ड) = 1000₹,
तो कुल वेतन = 25000+11500+4000+2130+1000 = 43630₹
NPS कटौती = मूल वेतन + महँगाई भत्ता का 10% = 3650₹
In Hand सेलरी = 43630₹-3650₹ = 39980₹
PRAN (पर्मानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर) में जमा = 5110₹
EPF में जमा कुल राशि : 8760₹
विशिष्ट शिक्षक 1-5 का गामीण क्षेत्र के लिए वेतन, जिनका सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने से पहले मूल वेतन 25000₹ से कम था।
मूल वेतन = 25000₹
महँगाई भत्ता (मूल वेतन का 46%) = 11500₹
आवास भत्ता (मूल वेतन का 4%) = 1000₹
सिटी ट्रेभलिंग अलाउंस = 0₹
चिकित्सा भत्ता (फिक्स्ड) = 1000₹,
तो कुल वेतन = 25000+11500+1000+1000 = 38500₹
NPS कटौती = मूल वेतन + महँगाई भत्ता का 10% = 3650₹
In Hand सेलरी = 38500₹-3650₹ = 34850₹
PRAN (पर्मानेंट रिटायरमेंट एकाउंट) में जमा = 5110₹
EPF में जमा कुल राशि : 8760₹
विशिष्ट शिक्षक 1-5 का गामीण क्षेत्र के लिए वेतन, जिनका सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने से पहले मूल वेतन 25000₹ से अधिक था।
वेतन संरक्षण पर गणना के लिए सूत्र
मूल वेतन (नियोजित शिक्षक वाला) = 29850₹
महँगाई भत्ता (मूल वेतन का 46%) = 13731₹
आवास भत्ता (मूल वेतन का 4%) = 1194₹
सिटी ट्रेभलिंग अलाउंस = 0₹
चिकित्सा भत्ता (फिक्स्ड) = 1000₹,
तो कुल वेतन = 25000+13731+1194+1000 = 45775₹
NPS कटौती = मूल वेतन + महँगाई भत्ता का 10% = 3650₹
In Hand सेलरी = 45775-3650₹ = 42125₹
PRAN (पर्मानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर) में जमा = 5110₹
EPF में जमा कुल राशि : 8760₹
नोट : सिर्फ वैसे नियोजित शिक्षक पर हीं वेतन संरक्षण का नियम लागू होगा जिनका सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने से पहले मूल वेतन 25000₹ से अधिक था (अनुमानित)। इसी सूत्र से राज्य के अन्य क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक अपने वेतन की गणना कर सकते हैं।